सेबी ने ग्राहकों के खाते में पड़ी बिना उपयोग वाली राशि के निपटान को लेकर नियम को बनाया आसान
1 जून से एक्सचेंजों और क्लियरिंग हाउसों के लिए कोलैटरल डेटा जमा करना भी ज़रूरी हो जाएगा जिसमें बैंक गारंटी समेत दूसरी जानकारी देनी होगी.